प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाला बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका खारिज
दुर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गई। मंगलवार को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोसले की अदालत में अर्जी लगाई गई थी, जहां सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बृजमोहन के खिलाफ वैशाली नगर थाने में धारा 296, 353(1)(6), 353(1)(सी), 352(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। 3 जून को दिवजेंद्र नाथ ठाकुर को दुर्ग की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। 5 जून को उनके अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसमें सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मंगलवार को बृजमोहन सिंह के अधिवक्ता द्वारा पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोसले की अदालत में फिर से याचिका लगाई गई, जिसके बाद अर्जी पर सुनवाई हुई।
सुनाई के दौरान प्रार्थी तुषार देवांगन एवं उनके साथ अधिवक्ता उमा भारती साहू, गौरी चक्रवर्ती, पुरषोत्तम सोनरे एवं समस्त ए. जी. पी, विशेष लोक अभियोजक एम. के. दिल्लीवार नंदनी चंद्रवंशी,द्रोण ताम्रकार, अशोक कुमार वर्मा संजय सिंह भावेश कटारे लक्ष्मी साहू रमेश साहू, रुपप्रकाश शर्मा, सूरज शर्मा, राकेश यादव, वर्षा दिल्ली वार, अरविन्द चंदेल अन्य अधिवक्ताओं द्वारा आपत्ति की गयी थी ।सुनवाई पश्चात न्यायालय जमानत आवेदन खारिज कर दिया। आरोपी बृजमोहन सिंह पिछले 8 दिनों से जेल में निरुद्ध हैं ।