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बिलासपुर हवाई सेवा पर केंद्र का हलफनामा नहीं आया, 25 को फिर सुनवाई

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बिलासपुर हवाई सेवा पर केंद्र का हलफनामा नहीं आया, 25 को फिर सुनवाई

बिलासपुर।बिलासपुर में घरेलू हवाई सेवा को लेकर चल रही कानूनी जंग में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अगली तारीख 25 फरवरी तय कर दी है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रामाकांत मिश्रा ने अदालत को बताया कि उनका शपथपत्र अभी प्रक्रिया में है और जल्द दाखिल किया जाएगा।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि निर्देशानुसार नोटाम ( नोटिस टू एयरमेन) जारी कर दिया गया है। यह 16 फरवरी 2026 को ईमेल के जरिए प्राप्त भी हुआ, लेकिन अभी तक अदालत में इसकी प्रति दाखिल नहीं की गई है। इस पर अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले नोटाम की कॉपी पेश की जाए ।बिलासपुर की हवाई सेवा से जुड़े दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने पीआईएल क्रमांक 37/2017 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के साथ राहुल अम्बस्ट, शताब्दी बागची और ईशान सिंह राठौर उपस्थित हुए। पीआईएल क्रमांक 67/2017 की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से अधिवक्ता शोभित मिश्रा और सूरज पटेल पेश हुए।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अनुमेह श्रीवास्तव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े । राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार की ओर से रामाकांत मिश्रा ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी से साफ स्थिति रखने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली तारीख से पहले केंद्र सरकार अपना शपथपत्र दाखिल करे और एएआई नोटाम की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे।

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