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रकबा में काट-छांट कर वृद्धि करने और चौहद्दी जारी करने पर कलेक्टर ने की कार्यवाही

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रकबा में काट-छांट कर वृद्धि करने और चौहद्दी जारी करने पर कलेक्टर ने की कार्यवाही

पटवारी की रोकी गई दो वेतन वृद्धि, तहसील में किया गया अटैच

मुढुनारा के तत्कालीन पटवारी गोविंद राम कंवर के विरूद्ध की गई कार्यवाही

कोरबा।कलेक्टर अजीत वसंत ने अनुविभागीय अधिकारी कोरबा एवं तहसीलदार भैंसमा के प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर पटवारी द्वारा रकबा में काट-छांट कर वृद्धि करने और चौहददी जारी करने के मामले में मुढुनारा- भैंसमा के तत्कालीन पटवारी श्री गोविंद राम कंवर के विरूद्ध कार्यवाही की है। उन्होंने अ०वि०अ० / वाचक- 2 / 2024 कोरबा दिनांक 23.12.2024 में उल्लेखित कंडिकावार तथ्यों एवं संलग्न तहसीलदार भैसमा के जांच प्रतिवेदन दस्तावेजो के आधार पर गोविंद राम कंवर के विरुद्ध ग्राम मुढुनारा प.ह.नं. 06 रा.नि.मं. भैंसमा स्थित भूमि ख.नं. 255 रकबा 2.400 हे. मिसल बंदोबस्त में किसी के नाम में दर्ज नही है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 के खाता क्रमांक 08 भूमि स्वामी गंजहा धरजिया रतउ धरजिया के नाम पर खं.नं. 255 रकबा 0.202 हे दर्ज है। मसाहती खसरा पांचसाला 2004-05 के अनुसार ख.नं. 255 रकबा 0.21 हे. है। दिलबोध के नाम पर जमाबंदी नंबर 105 / 3 के रूप में दर्ज है। वर्तमान खसरा पांचसाला वर्ष 2021-22 से 2025-26 अनुसार खं.नं. 255 रकबा 2. 400 हे. दर्ज है, जबकि अधिकार अभिलेख में रकबा 0.202 है. है। जिससे रकबा 2.198 हे की वृद्धि हुआ है। विक्रेता राम सिंह पिता नान्ही साकिन कोटमेर तहसील करतला के नाम पर भूमि ख.नं. 255 रकबा 2.400 हे. कब और कैसे दर्ज हुआ है, प्रतिवेदन में ज्ञात नहीं होना लेख है।

विक्रेता रामसिंह पिता नान्हीराम के द्वारा केता गोंविदा अग्रवाल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी खरोरा रायपुर तहसील व जिला – रायपुर के पक्ष में खं. नं. 255 रकबा 2.400 हे. पंजीकृत बैनामा दिनांक 23.03.2023 के विक्रय पत्र निष्पादित किया गया हैं। जिसका नामांतरण रकबा में अंतर होने के कारण न्यायालय तहसीलदार भैंसमा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202305051800021 अ-6 वर्ष 2022-23 आदेश दिनांक 01.01.2024 को खारिज किया गया है। पटवारी द्वारा विक्रय हेतु चौहद्दी जारी किया गया है। तहसीलदार भैंसमा के जांच प्रतिवेदन व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार ग्राम मुढुनारा प.ह.नं. 06 रा.नि.मं भैंसमा स्थित भूमि खनं. 255 रकबा में कांट छांट कर / वृद्धि कर चौहद्दी जारी किया गया है। पंजीकृत हेतु जारी बी-1 खसरा में पटवारी द्वारा डी. एस. सी किये जाने का लेख है ।
तत्संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 53 / भू.अ./ स्थापना / 2025 कोरबा दिनांक 10.01. 2025 द्वारा श्री गोविंद राम कंवर ( पटवारी) प.ह.नं-11 उतरदा, रा.नि.मं. हरदीबाजार तहसील – हरदीबाजार, (तत्कालीन पटवारी प.ह.नं- 06 मुढुनारा रा.नि.मं. – भैंसमा ) जिला – कोरबा (छ0ग0) को जारी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

गोविंद राम कंवर तत्कालीन पटवारी प.ह.नं- 06 मुढुनारा रा.नि.मं. – भैंसमा ) जिला – कोरबा द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उनका उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम ( 3 ) तथा वित्तीय संहिता संहिता नियम 89 के विपरीत होने के कारण सिविल सेवा (वर्गीकरण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 10 ( 4 ) के तहत् श्री गोविंद राम कंवर ( पटवारी) प.ह.नं-11 उतरदा, रा.नि.मं. – हरदीबाजार तहसील – हरदीबाजार, (तत्कालीन पटवारी प.ह. नं – 06 मुढुनारा रा.नि.मं. – भैंसमा ) जिला – कोरबा (छ0ग0) की आगामी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध कर लघु शास्ति से दंडित किया जाता है एवं हल्का पटवारी गोविंद राम कंवर को तहसील कार्यालय हरदीबाजार, जिला – कोरबा (छ0ग0) में संलग्न किया गया है।

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