आरटीओ में बाहरी अफसरों की पदस्थापना पर हाईकोर्ट ने जीएडी और परिवहन सचिव से मांगा जवाब
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकलपीठ में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में अन्य विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं पदस्थापना के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हुई। जस्टिस बीडी गुरू की अदालत ने इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन विभाग में कार्यरत अमित प्रकाश कश्यप, गौरव साहू, विवेक सिन्हा, एस.एल. लकड़ा, सी.एल. देवांगन, रवींद्र कुमार ठाकुर एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य सरकार की उस प्रक्रिया को चुनौती दी है जिसके तहत अन्य विभागों के अधिकारियों को सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, तकनीकी अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त जैसे पदों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये पद परिवहन विभाग के राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं और बाहरी विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियम एवं अधिकार क्षेत्र के विरुद्ध है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग और परिवहन विभाग के सचिव और आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अब नोटिस का जवाब मिलने के बाद होगी।