Action of banishment from the district against Deepak alias Chinna Pandey
कोरबा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत दीपक उर्फ चिन्ना पाण्डेय, उम्र 34 वर्ष, पिता- स्व. राकेश पाण्डेय, निवासी ब्राम्हण मोहल्ला पुरानी बस्ती कोरबा को जिले से निष्कासित कर आदेशित किया है कि वे कोरबा राजस्व जिला एवं समीपस्थ जिले बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला क्षेत्र को 01 वर्ष की कालावधि के लिए 24 घंटे के भीतर छोड़ दें तथा जब तक यह आदेश प्रभावशील रहे, तब तक बिना विधिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए हैं तथा कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।