0 कोकीन तस्करी मामले में चार को सात साल सश्रम कारावास
0 एक-एक लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश
रायपुर। कोकीन तस्करी मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को जिला न्यायाधीश ने सात-सात वर्ष कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त एक-एक साल कठोर सजा का प्रावधान है। यह मामला न्यू राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र का है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 25 मार्च, बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट किरण थवाइत की कोर्ट में पूरी हुई। मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तगण -शुभांक पोल, सिद्धार्थ पाण्डेय और सागर पीटर रायपुर के निवासी सौम्य चक्रवर्ती महाराष्ट्र लंबे समय से मादक पदार्थ कोकीन की तस्करी कर रहे थे।
17 मई 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि महावीर नगर क्षेत्र में कुछ युवक घूम-घूम कर अवैध रूप से नशीली वस्तु की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर धरपकड़ की तो कार में सवार तीन को पकड़ा। जांच पड़ताल के दौरान अभियुक्त शुभांक पोल के पास से 3.160 ग्राम, सिद्धार्थ पाण्डेय के पास 2.670 ग्राम और सागर पीटर के पास से 1.620 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्त सिद्धार्थ ने महाराष्ट्र के सौम्य चकवर्ती से कोकीन खरीदना स्वीकार किया। उसी आधार पर पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर रायपुर लाकर पूछताछ की और मामले का खुलासा हुआ।
















































