कवासी लखमा कुछ शर्तों के साथ बजट सेशन में शामिल हो सकेंगे, विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने दी इजाज़त
रायपुर ।छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने शर्तों के साथ कोंटा विधायक कवासी लखमा को विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है। डॉ. सिंह ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में दो टूक कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन हुआ, तो अनुमति तुरंत निरस्त होगी।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक लखमा प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए थे। वे पिछले सालभर रायपुर स्थित सेंट्रल जेल में निरुद्ध रहे। उन्हें गत 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है।
विधायक को इन शर्तों का करना होगा पालन
अपने विधानसभा आगमन और प्रस्थान की सटीक जानकारी देनी होगी। प्रेस कांफ्रेंस करने और न्यायालयीन मामले में बाइट देने की अनुमति नहीं होगी। विधानसभा क्षेत्र कोंटा नहीं जा पाएंगे, लेकिन क्षेत्र की समस्या सदन में उठा सकेंगे। उन्हें एक सक्रिय मोबाइल नंबर देना होगा, जिसमें तत्काल संपर्क किया जा सके। न्यायालयीन मामले में चल रहे मसले के किसी भी गुण-दोष पर कोई बात नहीं करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद विधायक श्री लखमा ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बजट सत्र में शामिल होने का आवेदन दिया और आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के महाधिवक्ता विवेक शर्मा से अभिमत मांगा गया। महाधिवक्ता ने 11 फरवरी को लखमा के आवेदन पर अभिमत दिया, जिसके बाद डॉ. सिंह ने कवासी लखमा को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी है।
















































