शराब घोटाला मामला: 28 आबकारी अधिकारियों को अदालत से ज़मानत
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर EOW अदालत में पेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में शामिल 28 आबकारी अधिकारी रायपुर स्थित EOW अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सभी अधिकारी अग्रिम ज़मानत के कागजात लेकर पहुँचे। अदालत ने उन्हें ₹1-₹1 लाख के ज़मानत मुचलके पर ज़मानत दे दी।
EOW के अनुसार, ये सभी अधिकारी शराब घोटाला गिरोह का हिस्सा थे। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर ₹88 करोड़ से ज़्यादा का अवैध मुनाफ़ा कमाया। पिछले महीने, राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अगस्त के आखिरी हफ़्ते में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम ज़मानत दे दी।
इस बीच, कोयला घोटाला मामले में, EOW ने सौम्या चौरसिया की लगभग ₹8 करोड़ मूल्य की 16 अचल संपत्तियाँ ज़ब्त की हैं। सौम्या ने अपने रिश्तेदारों (सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य) के नाम पर लगभग ₹47 करोड़ मूल्य की 45 अचल संपत्तियाँ खरीदी थीं। इससे पहले, ईडी ने ₹39 करोड़ मूल्य की 29 अचल संपत्तियाँ ज़ब्त की थीं।
















































