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कोयला घोटाला मामले में रानू साहू,सौम्य को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत,लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? पढ़े पूरी खबर

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कोयला घोटाला मामले में रानू साहू,सौम्य को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत,लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? पढ़े पूरी खबर

कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। जिसमें गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक लगा दी गई है।वहीं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने ये अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन ईओडब्ल्यू में दर्ज कई मामलों के चलते ये आरोपी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज उसके समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी  न्यायमूर्ति कांत ने तर्क देते हुए कहा, “ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।” आदेश इस प्रकार लिखा गया “याचिकाकर्ताओं को अगले आदेश तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि वे ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करें। सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, समीर विश्नोई और सौम्या चौरसिया के मामले में, यह निर्देश दिया जाता है कि वे अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहेंगे, सिवाय इसके कि वे जब भी आवश्यक हो, जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे। उन्हें अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर रहने के अपने पते प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है। वे अपने रहने के स्थान की जानकारी अधिकार क्षेत्र वाले थाने को देंगे…

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