5 एकड़ पुश्तैनी जमीन का बार बार सौदा,थाने एफआईआर दर्ज
महासमुंद। एक व्यक्ति ने अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए 3 अलग-अलग लोगों से सौदा किया और उनसे एडवांस के तौर पर 31 लाख रुपए ले लिए,लेकिन अपनी जमीन की रजिस्ट्री किसी भी खरीदार के नाम पर नहीं कराई। जिस पर पटेवा पुलिस ने ग्राम छिंदौली थाना पटेवा क्षेत्र निवासी रोशन लाल मारकंडे के खिलाफ भादंवि की धारा 296, 318-4, 351-2 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने अलग-अलग खसरा की करीब 5 एकड़ पुश्तैनी जमीन का सौदा कर आवेदक से एडवांस रुपए लेने के बाद भी उसके नाम पर रजिस्ट्री नहीं कराई। आरोपी ने दो अन्य लोगों से भी इसी जमीन के विक्रय का सौदा किया और उनसे भी एडवांस रुपए ले लिए। प्रार्थी द्वारा बार-बार रजिस्ट्री कराने के लिए कहने के बाद भी आरोपी उसे इधर-उधर दौड़ाता रहा और बाद में गाली-गलौज कर रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। गोविंदा कुमार निवासी वीवी विहार मोवा रायपुर और लक्ष्मण यादव निवासी ग्राम कौंवाझर ने पटेवा पुलिस को बताया कि आरोपी रोशन लाल मारकंडे निवासी ग्राम छिंदौली, थाना पटेवा ने ग्राम छिंदौली में स्थित उसकी पुश्तैनी जमीन खसरा क्रमांक 282-1, 242-2, 244, 277-2, 278, 279, 280-1, 283-1, 281, रकबा 0.1100, 0.14, 0.65, 0.002, कुल रकबा 1.962 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ जमीन को 38 लाख, 11 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से उन लोगों को बेच दिया। इसके बाद 29 मार्च 2024 को रोशन लाल मारकंडे और उसके भाई राकेश मारकंडे ने विक्रय अनुबंध किया और कुल अग्रिम राशि 3 लाख ले ली। लेकिन आरोपी रोशन मारकंडे ने अनुबंध के अनुसार नियत तिथि पर उक्त खसरा और रकबे की रजिस्ट्री नहीं कराई और उक्त खसरा और रकबे में से खसरा नंबर की जमीन को 28 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से क्रेता युगल किशोर चंद्राकर निवासी कुर्मीपारा महासमुंद, मनोहर ठाकुर निवासी वार्ड क्रमांक 10 महासमुंद को बेच दिया और 9 अप्रैल 2024 को अचल संपत्ति का सौदा पत्र तैयार कर उनसे 3 लाख रुपए अग्रिम राशि ले ली। इसके अलावा आरोपियों ने 18 अप्रैल 2025 को क्रेता मोहम्मद अयान सेठी निवासी मौदहापारा रायपुर से भी विक्रय अनुबंध किया और 25 लाख रुपए प्राप्त कर लिए।