HomeCHHATTISGARHनगरीय निकाय चुनाव : चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी

नगरीय निकाय चुनाव : चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी

Published on

नगरीय निकाय चुनाव : चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इस बार राज्य में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी है।वहीं, कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि चुनाव आयोग इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है वहीं, अधिकारी ईवीएम का परीक्षण कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि कोर्ट कई बार कह चुका है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ईवीएम पर आरोप लगा रहा है।2019 में कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव कराया था।अब साय सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी निकाय चुनाव EVM के जरिए कराए जाएंगे।

Latest articles

CG ; राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित

CG ; राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित लोक सेवा आयोग : 265...

रजत बसंल सीएम सचिवालय में विशेष सचिव, जनसंपर्क आयुक्त का भी प्रभार

रजत बसंल सीएम सचिवालय में विशेष सचिव, जनसंपर्क आयुक्त का भी प्रभार रायपुर।प्रशासनिक फेरबदल करते...

CGPSC-2021 के चयनित प्रतिभागियों को देनी होगी नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट 

CGPSC-2021 के चयनित प्रतिभागियों को देनी होगी नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट  0 कोर्ट ने कहा-...

महादेव सट्टा मामला: सौरभ चंद्राकर की 1700 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

महादेव सट्टा मामला: सौरभ चंद्राकर की 1700 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क 0 सट्टे के...

More like this

CG ; राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित

CG ; राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित लोक सेवा आयोग : 265...

रजत बसंल सीएम सचिवालय में विशेष सचिव, जनसंपर्क आयुक्त का भी प्रभार

रजत बसंल सीएम सचिवालय में विशेष सचिव, जनसंपर्क आयुक्त का भी प्रभार रायपुर।प्रशासनिक फेरबदल करते...

CGPSC-2021 के चयनित प्रतिभागियों को देनी होगी नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट 

CGPSC-2021 के चयनित प्रतिभागियों को देनी होगी नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट  0 कोर्ट ने कहा-...
error: Content is protected !!