पेसा और वन अधिकार पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न
पेसा एक्ट और वन अधिकारी नियम के तहत दी गई जानकारी
कोरबा।12 और 13 मार्च को ग्राम मित्र समाज सेवी संस्था करतला, कोरबा द्वारा पी एच फाउण्डेशन के सहयोग से पेसा व वन अधिकार पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हाँटल टाप इन टाउन कोरबा में किया गया। कार्यशाला में श्याम चंद्र जी पी एच फाउण्डेशन के संस्था समन्वयक द्वारा उपस्थित सभी प्रतिभागियों को संस्थागत परिचय कराते हुए प्रशिक्षण का शुभारंभ किया।

प्रखर जैन रायपुर द्वारा पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार )अधिनियम 1996 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ) नियम,2022 के ग्राम सभा बैठक , ग्राम सभा के निर्णय प्रक्रिया,कोरम, ग्राम सभा सभा की समितियां, ग्राम सभा कोष, आरक्षण, भूमि अधिग्रहण,गौण खनिज, मद्य निषेध, गौण वनोपज आदि। वनाधिकार के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव ( संरक्षण) अधिनियम 1972, वन (संरक्षण एवं संवर्धन)अधिनियम 1980 ,जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रतिकात्मक वनारोपण निधि अधिनियम 2016 , छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकार दावा करने के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक व सामुदायिक वन संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया।

उपस्थित सभी प्रतिभागियों का संस्था समन्वयक त्रिलोकी नाथ चौहान ने आभार प्रकट करते हुए कार्यशाला का समापन किया गया प्रशिक्षण में बासीन,द्वारी,तराईमारडीह, भेलवांटार,सकदुकला, कोटमेर, तुरीकटरा, द्वारी मातमार, मुढूनारा आदि गांव के पेसा ग्राम सभा के सदस्य महिला पुरुष एवं ग्राम मित्र संस्था के कार्यकताओं शामिल रहे।

