छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश, 9 जून से खुलेगी कोर्ट
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक अवकाश पर रहेगा तथा 9 जून 2025 (सोमवार) से नियमित कामकाज शुरू होगा। कोर्ट ने बताया है कि इस दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अवकाश के दौरान सभी सिविल, क्रिमिनल और रिट मामलों की सुनवाई अर्जेंट सुनवाई के आवेदन के साथ ही होगी। जरूरत पड़ने पर अवकाशकालीन जज दूसरे जज से उनकी अनुमति से बेंच की अदला-बदली कर सकेंगे। अवकाशकालीन बेंच का काम सुबह 10:30 बजे शुरू होगा तथा जरूरत पड़ने पर कोर्ट उससे आगे का समय बढ़ा भी सकेगा। सिंगल बेंच कोर्ट तभी मामलों की सुनवाई करेगी, जब डिवीजन बेंच का काम पूरा हो जाएगा और समय बचेगा।
अवकाश के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हाईकोर्ट की रजिस्ट्री खुली रहेगी, जबकि शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन बंद रहेगी। अवकाश के दौरान केवल उन्हीं सिविल, क्रिमिनल या रिट मामलों की सुनवाई होगी, जिनमें अर्जेंट सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। अर्जेंट सुनवाई के साथ-साथ नए और लंबित जमानत आवेदन पेश करना जरूरी होगा। अन्य सभी मामलों में सुनवाई के लिए आवेदन अनिवार्य होगा, बिना आवेदन के मामले सूचीबद्ध नहीं होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि बेंच मीटिंग से एक दिन पहले दोपहर 1:30 बजे होगी। अगले दिन कोर्ट बैठने से पहले सूची जारी कर दी जाएगी।