युक्तियुक्तकरण : तीन दिन में DEO को देनी होगी यह जानकारी,विभाग ने जारी की दिशा-निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षकों (school teachers)के युक्तियुक्तकरण(rationalization) के विरोध में 28 को मंत्रालय(Mantralaya) घेराव की घोषणा के बीच शिक्षा विभाग(education department) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर सहनशीलता परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह जानकारी देनी होगी
निलंबन से बहाल शिक्षकों का ब्यौरा: पिछले 15 दिनों में निलंबन से बहाल शिक्षकों की जानकारी तीन दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए।साथ ही बहाली का कारण भी स्पष्ट रूप से बताया जाए।
संभावित अधिशेष वाले स्कूलों की पहचान: ऐसे स्कूल जहां वर्तमान में शिक्षकों का अधिशेष नहीं है, लेकिन यदि पंजीकृत संख्या के अनुसार गणना की जाए तो वे अधिशेष श्रेणी में आते हैं (जैसे प्राथमिक शाला में पंजीकृत संख्या 61 से 65 और पूर्व माध्यमिक में 105 से 110)। ऐसे सभी स्कूलों की गहन जांच की जाए।
पंजीकृत संख्या एवं शिक्षकों की जानकारी : विकासखंड स्तरीय समिति से 31 मार्च की स्थिति में प्रत्येक शाला की पंजीकृत संख्या एवं कार्यरत शिक्षकों के नामवार जानकारी प्राप्त की जाए।
संलग्न शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट हो : संलग्न शिक्षकों को अध्यापन व्यवस्था अंतर्गत मूल शाला में दर्शाया गया है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करें। इनकी गणना पदस्थ शाला के आधार पर की जाए।
कार्यालय से संलग्न शिक्षकों की गणना न की जाए : किसी भी कार्यालय में कार्यरत शिक्षकों को मूल शाला में नहीं जोड़ा जाए।
आश्रम शालाओं के अधीक्षकों की गणना : आश्रम शालाओं के अधीक्षकों की गणना उनके मूल शाला में ही की जाए। रिक्त पदों का मिलान करें : विकासखंड स्तरीय समिति से प्राप्त रिक्त पदों की सूची का मिलान कर सही लेखा-जोखा प्रस्तुत करें।
संवेदनशील शालाओं की जांच : शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक शालाएं एवं जहां आवश्यकता से कम शिक्षक हैं, उनकी विशेष समीक्षा की जाए।