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पटना हाईकोर्ट का आदेश: कांग्रेस मोदी और मां का AI-video फौरन हटाए

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पटना हाईकोर्ट का आदेश: कांग्रेस मोदी और मां का AI-video फौरन हटाए

पटना। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो फौरन हटाने का आदेश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) पीबी बजंथरी ने यह आदेश विवेकानंद सिंह की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया कि ऐसी सामग्रियों का प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए।
याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एक्स, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया है। चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने न्यूज एजेंसी को बताया कि गांधी, फेसबुक, ट्विटर और गूगल को भी नोटिस जारी किया गया है। 11 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई वीडियो डाला था, जिसमें मोदी की मां को उनकी राजनीति की आलोचना करते हुए दिखाया गया था।
भाजपा ने इसे शर्मनाक बताया था। 14 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

कैप्शन में लिखा- साहब के सपनों में आईं मां, देखिए रोचक संवाद
36 सेकेंड के आई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है साहब के सपनों में आईं मां। देखिए रोचक संवाद। एक बुजुर्ग महिला (पीएम की मां से मिलती-जुलती) एक शख्स (पीएम से मिलते-जुलते) के सपनों में आती हैं। कहती हैं ‘अरे बेटा पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लाइनों में खड़ा किया। मेरे पैर धोने की रील्स बनवाई और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो।’ ‘तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर बिहार में नौटंकी कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे।’ भाजपा ने इस वीडियो को प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर गिरा कर सारी हदें पार कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ‘राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं। जैसे उनकी नकली मां है, अपनी मां की इज्जत का ख्याल नहीं है। वह दूसरे की मां को कहां से सम्मान देंगे। 

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