Liquor Scam: चैतन्य बघेल अब जेल में मनाएंगे दिवाली14 दिन की न्यायिक हिरासत…
रायपुर।राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
अब वह 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे।
इस तरह, चैतन्य बघेल इस बार जेल में दिवाली मनाएंगे।
ईडी ने एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया था। प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि इस घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और लगभग ₹2,500 करोड़ अवैध कर आय (POC) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में गए।

अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर उनके भिलाई स्थित आवास से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शराब घोटाले की जाँच कर रहा है और… ईडी की जाँच से पता चला है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से ₹16.70 करोड़ मिले।
उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी रियल एस्टेट फर्मों में किया।इस पैसे का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के विरुद्ध बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया।