Liquor Scam Case: 28 आबकारी अधिकारियों की विशेष न्यायाधीश ने की जमानत खारिज
रायपुर। राज्य में हुए 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले (Liquor Scam)में आरोपी 28 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश(Special Judge)ने खारिज कर दी। सभी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कोई आपराधिक कार्य नहीं किया और बीमारी का हवाला देकर पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर सहयोग किया। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया घोटाले में संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित होने की आशंका जताई गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिनमे प्रमोद नेताम, नीतू नोतानी, एलएस ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, सोनल नेताम, गरीब पाल सिंह, सौरभ बक्शी, जेठूराम मंडावी, देवलाल वैद्य, प्रकाश पाल, अलेख कुमार सिदार, अरविंद कुमार पाटले, दिनकर वासनिक, नोहर ठाकुर, नवीन प्रताप तोमर, विकास गोस्वामी, रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन,अनिमेश नेताम,आशीष कोसम, राजेश जायसवाल,मोहित जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन खंडुजा, अश्वनी कुमार अंनत, अंनत कुमार सिंह, के नाम शामिल है।