एनआरआई कोटा मामले में High Court ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब
बिलासपुर। राज्य में मेडिकल प्रवेश(Medical Admission) में किए गए एनआरआई(NRI) कोटे को लेकर पेश जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court)ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। रायपुर निवासी प्रेम नारायण शुक्ला(Prem Narayan Shukla) ने अधिवक्ता जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर बताया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल प्रवेश नियम 2018 में एनआरआई कोटे से संबंधित प्रावधान है। इसमें रूल 13 स-1 में एनआरआई का अर्थ बताया गया है। इसमें दी गई लंबी चौड़ी व्याख्या को ही याचिका में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पीए ईनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य मामले में कहा था कि एनआरआई में खुद एनआरआई माता-पिता और उनके बच्चे ही शामिल हो सकते हैं। इस बारे में पहले याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन पेश किया था। इसपर विचार नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई, जिसपर डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
अधिवक्ता शुक्ला ने राज्य के नियम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा सरकार ने जो प्रावधान लाया था उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपास्त किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस
मामले में शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।