छत्तीसगढ़ कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले…खनिज, रेत और भूमि नीति में बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में खनिज, रेत, भूमि दर और खेल से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
➤ खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में संशोधन
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के तहत जिला खनिज न्यास नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार अब न्यास निधि की कम से कम 70% राशि पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-बाल कल्याण, कौशल विकास जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च की जाएगी।

➤ रेत उत्खनन में नई व्यवस्था, नियम-2025 स्वीकृत
राज्य सरकार ने पारदर्शिता और अवैध रेत उत्खनन पर रोक के लिए पुराने रेत नियमों को निरस्त कर “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025” को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत रेत खदानों का आवंटन अब ई-नीलामी के माध्यम से होगा। इससे आम जनता को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध होगी और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का पालन भी सुनिश्चित होगा।
➤ भूमि दरों की गणना में बदलाव
ग्रामीण कृषि भूमि की बाजार दर तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाते हुए अब मूल्यांकन हेक्टेयर के आधार पर किया जाएगा। इससे पूर्व में सामने आए भूमि घोटालों पर लगाम लगेगी। शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों और निवेश ज़ोन में वर्गमीटर के आधार पर दरें निर्धारित होंगी।