डीकेएस Hospital के तीन डॉक्टरों को अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने किया तलब
रायपुर।राजधानी के डीकेएस(DKS) अस्पताल के तीन फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapists)को बिना नोटिस के नौकरी से निकाले जाने के मामले में हाईकोर्ट(High Court) की सख्ती से अस्पताल के तीन डॉक्टरों(Doctor)पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। नौकरी से अचानक निकाले जाने पर तीन पीड़ितों ने याचिका दायर की थी, जिस पर उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीनों फिजियोथेरेपिस्ट को नौकरी पर रखने का आदेश दिया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर तीन डॉक्टरों को अवमानना के मामले में तलब किया है।
फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. अन्वेषा सरकार, डॉ. शुभ्रा दुबे, डॉ. माधुरी पैकरा लंबे समय से डीकेएस में संविदा पर काम कर रही थीं। इसके बाद उन्हें बिना नोटिस दिए मनमाने तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया।
इन तीनों पीड़ित फिजियोथेरेपिस्ट ने अस्पताल प्रबंधन के तीन डॉक्टरों शिप्रा शर्मा, हेमंत शर्मा और वी दयाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि किसी को भी मनमाने तरीके से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। प्रभावित लोगों को उनके पदों पर फिर से नियुक्त किया जाए। लेकिन अब तीनों डॉक्टरों के खिलाफ कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा है।