हाई कोर्ट का आदेश: अमित शांडिल्य बनेंगे डीआईजी जेल,
तिग्गा का प्रमोशन रद्द
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमित शांडिल्य को जेल उप महानिरीक्षक के पद पर बहाल किया जाए। इस आदेश से एस.एस. तिग्गा को दिया गया प्रमोशन भी रद्द हो गया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि अमित शांडिल्य का नाम डीआईजी जेल के पद के लिए वरिष्ठता और पात्रता सूची में सबसे ऊपर था। इसके बावजूद, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और एस.एस. तिग्गा को प्रमोशन दे दिया गया। कोर्ट ने इसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रमोशन देते समय न तो वरिष्ठता के सिद्धांतों का पालन किया गया और न ही स्थापित नियमों को ध्यान में रखा गया।
दो साल पहले हुई थी पदोन्नति
बताया गया कि पिछली सरकार में एसएस तिग्गा को मार्च 2023 को डीआईजी के पद पर पदोन्नति दी गई थी। इसके खिलाफ अमित शांडिल्य ने विभाग में अभ्यावेदन भी दिया था। विभाग ने उनका अभ्यावेदन अस्वीकृत कर दिया था । इसके खिलाफ शांडिल्य हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अमित शांडिल्य वर्तमान में जेल मुख्यालय में पदस्थ हैं।
