हाईकोर्ट ने दिए निर्देश : प्रदेश में स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराए सरकार…
बिलासपुर।गरियाबंद में फ्लोराइड युक्त पानी के मामले में हाईकोर्ट ने पीएचई विभाग को शपथ पत्र में यह बताने को कहा है कि स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है।कोर्ट ने गरियाबंद समेत पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की जरूरत बताई है।
गौरतलब है कि गरियाबंद जिले के लगभग सभी गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस से पीड़ित हो रहे हैं। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद विभागीय सचिव ने अपने जवाब में कहा था कि क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों और शिविरों के माध्यम से लगातार उपचार जारी है, यह बात सामने आई है कि पानी में 8 गुना नहीं बल्कि अधिकतम 3 गुना फ्लोराइड है। कोर्ट ने उक्त क्षेत्र के लोगों के फ्लोरोसिस से बीमार पड़ने पर चिंता जताई और कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने पीएचई सचिव को शपथ पत्र में यह बताने को कहा है कि इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान यह भी बात सामने आई कि जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लगाए गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में बंद हो गए। इस पर विभाग ने बताया कि 40 फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में से 24 ठीक से काम कर रहे हैं। बाकी की मरम्मत की जा रही है।