विद्युत संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने को कदाचार माना जाएगा और की जाएगी कार्रवाई…मानव संसाधन विभाग का परिपत्र जारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने एक परिपत्र जारी कर बताया है कि छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ की हड़ताल में भाग लेने वाले संविदा कर्मचारियों को सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 6 और 7 के प्रावधानों के तहत हड़ताल स्वीकृत होने से पहले प्रदर्शन, हड़ताल और अवकाश लेने से प्रतिबंधित किया गया है। ऐसी गतिविधियों को कदाचार माना जाएगा और प्रबंधन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संविदा कर्मचारी संघ द्वारा 1 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश, 2 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार और 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों और मुख्य अभियंताओं को एक परिपत्र जारी किया गया है। विभाग प्रमुखों को आंदोलन कार्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सूची और की गई कार्रवाई की जानकारी मानव संसाधन वितरण कार्यालय, रायपुर को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि विद्युत उद्योग राज्य के 65 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवा के रूप में निर्बाध विद्युत आपूर्ति में लगा हुआ है। उन्होंने जिला एवं पुलिस प्रशासन से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, कार्य की निरंतरता बनाए रखने तथा शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें।