CG: Government employees who remain absent for 1 month without informing will be dismissed
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिलेगा नोटिस, निलंबन नहीं
सीधे होगी बर्खास्तगी
रायपुर: छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक आदेश जारी किया है. बिना सूचना के महीनों तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे मामलों में पहले कर्मचारी को नोटिस दें और उचित कारण न पाए जाने पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।


सबसे पहले भेजा जाएगा सूचना पत्र
विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक माह से अधिक समय तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी सेवकों को यह सूचना पत्र उनके अवकाश अवधि के पते तथा अंतिम ज्ञात पते दोनों पर भेजा जाए।
15 दिनों में सूचना पत्र का देना होगा जवाब
विभाग की ओर से कहा गया है कि सूचना पत्र भेजे जाने के
15 दिन के भीतर कर्मचारियों को कारण बताना होगा कि क्यों बिना बताए छुट्टी ली है। विभाग का कहना है कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जाए ?विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि सेवा में व्यवधान महानदी भवन मंत्रालय को समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन
संबंधी लाभ भी सम्मिलित है। इसके लिए उनकी तब तक की गई शासकीय सेवा का हरण माना जाएगा।
अधिकतम 6 माह तक ही चलेगी विभागीय जांच
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम शासकीय कार्यालयों को जारी पत्र में इसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करते हुए अधिकतम छह माह की समयावधि में विभागीय जांच का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है।