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कैबिनेट का फैसला: छत्तीसगढ़ में तबादला नीति पर लगी बैन हटी, 14 से 25 जून तक किए जाएंगे तबादले

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कैबिनेट का फैसला: छत्तीसगढ़ में तबादला नीति पर लगी बैन हटी, 14 से 25 जून तक किए जाएंगे तबादले

  • कैबिनेट का फैसला: छत्तीसगढ़ में तबादला नीति पर लगी बैन हटी, 14 से 25 जून तक किए जाएंगे तबादले
  • आवेदन 6 जून से 13 जून तक किए जाएंगे स्वीकार
  • दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित कर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा और ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम परिवर्तित कर चंदनपुर करने निर्णय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। यह बैठक दोपहर 12-30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में शुरू हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2025 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तबादला नीति का अनुमोदन किया। जिसके तहत जिला स्तर पर तबादले 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अनिवार्य, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक विकलांगता की स्थिति में विशेष सुविधाएं मिलेंगी और सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व तक का समय मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्रों से तबादले के लिए निष्पादक अनिवार्य, इसके साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10% तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अधिकतम 15% ही स्थानांतरित किया जा सकेगा। परिवीक्षाधीन अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-नगरीय संतुलन एवं पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे। स्थानांतरण निर्धारित समयावधि में जिला स्तर पर जारी करना होगा तथा आदेश की प्रति उसी दिनांक को सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करनी होगी। जिला स्तर के सभी कर्मचारियों का अटैचमेंट 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा तथा जहां भी किसी कर्मचारी की आवश्यकता हो, स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण किया जा सकेगा। स्थानांतरण के विरुद्ध 15 दिवस में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन दिया जा सकेगा। 25 जून के पश्चात स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित कर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किए जाने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 23 फरवरी 2024 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह मंधीमेला में शामिल होकर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा करने की घोषणा की थी। कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गढ़ाभाठा का नाम परिवर्तित कर ग्राम पंचायत सोनपुर और बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम परिवर्तित कर ग्राम पंचायत चंदनपुर करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कलाग्राम की स्थापना के लिए नवा रायपुर संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने और उक्त भूमि के एवज में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया। यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और पारंपरिक कारीगरों के लिए समर्पित केन्द्र होगा। इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलने के साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि मजबूत होगी और स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए स्थाई मंच भी मिलेगा।

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