मंत्रालय में एक दिसंबर से अधिकारियों और कर्मचारियों की Biometric उपस्थिति, निर्देश जारी…
रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रालय महानदी भवन में काम करने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अब अपनी ड्यूटी पर समय से आना और समय पूरा होने पर ही जाना होगा। दरअसल सरकार ने अब मंत्रालय के कर्मियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। खास बात ये है कि कर्मियों का एक संगठन इसके विरोध में आवाज उठा रहा है, लेकिन एक बड़ा संगठन अघोषित समर्थन देने को तैयार है।
सामान्य प्रशासन ने जारी किया आदेश राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके साथ ही आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अफसर कर्मियों के स्व पंजीयन को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। इस तरह करना होगा पंजीयन सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले को लेकर राज्य के सभी भारसाधक महानदी भवन सचिवों को जारी पत्र में अफसर कर्मियों को स्व पंजीयन के लिए निर्देश भेजा है। कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) प्रारंभ की जा रही है। इस काम के लिए एक विभागीय पोर्टल भी बनाया गया है।
सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अ विवरण के साथ उक्त पोर्टल पर यूजर एम्पलाई रजिस्ट्रेशन अनुभाग में जाकर स्व-पंजीकरण करें। आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के एईबीएएस के लिए आधार फेस आरडी एव आधार बीएल एप इस्टाल कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु विकल्प के रूप में उपयोग किये जा सकते हैं।
7 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, 1 दिसंबर से शुरू…
सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित अफसर कर्मियों से कहा है कि अपने विभाग के उप सचिव एवं उच्च अधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया को 07 नवंबर 2025 तक पूर्ण करने के लिए निर्देशित करें, ताकि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का संचालन 01 दिसंबर 2025 से प्रारंभ किया जा सके। इसके लिए प्रक्रिया के तहत जानकारी भी देनी होगी। जिसमें नाम, जन्म दिनांक, लिंग, आधार संख्या अथवा, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी, संगठन का नाम / अनुभाग/इकाई, पदनाम, कार्यालय स्थान, कर्मचारी कोड (यदि उपलब्ध हो) पासपोर्ट आकार का फोटो (जेपीजी) अधिकतम 150 केबी), स्व-पंजीकरण के समय डिवीजन युनिट, व संगठन का ब्योरा देना होगा। आईएएस संवर्ग के अधिकारियों के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है।