पांच साल पहले दुष्कर्म मामले में आरोपी आजीवन कारावास की सजा
रायपुर। खमतराई क्षेत्र के पुरानी बस्ती बिरगांव में पांच साल पहले इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म करने वाले डॉ. विक्रम डड़सेना को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक महिला बीमार होने पर इलाज के लिए खमतराई क्षेत्र में अपने परिचित डॉ. विक्रम डड़सेना के क्लीनिक गई थी। इस दौरान डॉ. डड़सेना ने महिला के साथ गलत नीयत से अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। महिला ने विरोध किया तो उसने कहा कि डॉक्टर को इलाज करने के लिए शरीर को छूना पड़ता है। इसके बाद 5 मार्च 2020 को जब वह फिर बीमार हुई तो उसने डॉक्टर को फोन किया तो उसने उसे अपने घर आने को कहा। महिला जब घर पहुंची तो डॉक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का झांसा देकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत होते ही सुनवाई शुरू हुई।
न्यायाधीश ने महासमुंद जिले के पिथौरा निवासी डॉ. विक्रम डड़सेना को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आजीवन कारावास, 2 हजार रुपए जुर्माना, दुष्कर्म के लिए 10 साल कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना तथा चिकित्सक के पवित्र कार्य के दौरान मरीज से दुष्कर्म करने के लिए एक अन्य धारा के तहत एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।