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मापदंड : सरपंच व former Sarpanch पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र

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Criteria: Sarpanch and former Sarpanch eligible for PM Kisan Samman Nidhi

कोरबा (छत्तीसगढ़ ) : कृषि उप संचालक ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त जारी करने के संबंध में शासन की गाइड लाइन के आधार पर निर्देश जारी किए हैं। सात बिंदुओं की गाइड लाइन में कहा है कि अगर निर्धारित मापदंड पूर्ण करते हों, तो वर्तमान सरपंच पदधारी व पूर्व सरपंच पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। ऐसे में सरपंच या पूर्व सरपंच होने के कारण उन्हें अपात्र नहीं किया जाना चाहिए। इस योजना का प्रसार करने प्रशिक्षण, मेले, अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पीएम किसान योजना के मोबाइल एप व हितग्राही किसानों के लिए नवीन सुविधा किसान ई-मित्र चैटबॉट का सघन प्रचार करने कहा गया है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदाय नवीन निर्देशों की जानकारी के संबंध में जिले के सभी विकासखंड वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। उप संचालक कृषि जिला कोरबा ने इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि योजना का लाभ प्रदान करने पात्रता रखने वाले सभी हितग्राही किसानों की अधूरी प्रक्रिया को 30 दिन के भीतर पूर्ण कराया जाए। कृषि उप संचालक ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत आगामी 16वीं किश्त जारी किए जाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया तय समय में पूर्ण किए जाने शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया है। सात बिंदुओं की गाइड लाइन में बताया गया है कि वर्तमान सरपंच पदधारी व पूर्व सरपंच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत पात्र हैं। यदि वे इस योजना के अंतर्गत सभी निर्धारित मापदंड पूर्ण करते हैं, तो सरपंच या पूर्व सरपंच होने के कारण योजनांतर्गत अपात्र नहीं किया जाना है। विभागीय प्रशिक्षण, मेले, अभियानों जैसे प्रचार-प्रसार कार्यकमों के माध्यम से पीएम किसान योजना के मोबाइल एप व हितग्राही किसानों के लिए नवीन सुविधा किसान ई-मित्र चैटबॉट का सघन प्रचार किया जाना है।
आगामी 16वीं किश्त के लिए लॉट ओपनिंग तिथि 20 दिसंबर व लॉट क्लोजर और आरएफटी साइनिंग तिथि 10 जनवरी, एफटीओ जनरेशन और स्वीकृति जारी करते 11 से 15 जनवरी के निर्धारित तिथियों में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शासन से जारी गाइड लाइन के अनुरूप कार्रवाई कर शासन की गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कार्रवाई पूर्ण होने की जानकारी अधोहस्ताक्षरी भी 7 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करेंगें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को निर्धारित समय में जानकारी प्रेषित किया जा सके।

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