युक्तियुक्तकरण का मामला पहुंचा High Court, काउंसलिंग में नियमों के उल्लंघन का दिया हवाला
बिलासपुर। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department)द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण (Rationalization) का मामला आखिरकार हाईकोर्ट(High Court) पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष(State President) समेत 34 शिक्षकों ने काउंसलिंग में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए युक्तियुक्तकरण को चुनौती दी है।
प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर 2 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया गया था, तब प्रदेश भर के शिक्षकों के विरोध को देखते हुए सरकार ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने इसे लागू नहीं किया। 25 अप्रैल 2025 को फिर से नया आदेश जारी किया गया। जिसमें कई खामियां गिनाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ विद्यालयी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी समेत पाटन ब्लॉक और दुर्ग के 34 शिक्षकों ने याचिका दायर कर कहा कि नए आदेश के तहत प्राथमिक स्कूलों का मिडिल स्कूलों में विलय किया जा रहा है, इसलिए प्राथमिक स्कूल के प्रधान शिक्षक अब सहायक शिक्षक बन जाएंगे। इसी तरह, जहां हायर सेकेंडरी के साथ मिडिल स्कूल भी है, वहां विलय के बाद हेडमास्टर फिर से शिक्षक बन जाएंगे। इस तरह से पदों को खत्म किया जा रहा है।