HomeJASHPURकुनकुरी न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

कुनकुरी न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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जशपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायालय कुनकुरी के न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह त्यागी ने जमीन विवाद में हत्या के आरोपी भरत यादव को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक श्यामा महानंद ने बताया कि आरोपी भरत यादव पर मृतक शिवराम की हत्या का आरोप था। 6 जुलाई 2022 को आरोपी हत्या की नीयत से हीराबाई के घर गया और शिवराम के सिर के पीछे बांस के डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी भरत यादव के कृत्य की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह त्यागी की अदालत ने उसे दोषी पाया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

पुश्तैनी जमीन के विवाद में हुई हत्या

6 जुलाई 2022 को प्रार्थिया हीरा बाई ने कुनकुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके छोटे भाई शिवराम और भरत यादव के बीच पिछले तीन साल से जमीन का विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच समय-समय पर झगड़ा होता रहता था। 6 जुलाई 2022 को दोपहर करीब 12-30 बजे शिवराम इमली के पेड़ के पास कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देख रहा था और वह बगीचे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसी समय गांव का ही भरत यादव हाथ में बांस का डंडा लेकर घर आया और शिवराम के सिर पर दो-तीन बार वार कर दिया, जिससे कुर्सी पर बैठा शिवराम बेहोश हो गया। प्रार्थिया हीरा बाई जोर-जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर भतीजा हरिराम दौड़कर आया और गांव के लोग भी पहुंच गए। तब तक शिवराम पूरी तरह बेहोश हो चुका था, वह बोल भी नहीं रहा था। उसे इलाज के लिए एंबुलेंस से शासकीय अस्पताल कुनकुरी लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा जांच करने के बाद शिवराम को मृत घोषित कर दिया गया।

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