रायपुर ।कथित कोयला घोटाला मामले में निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दरअसल, मंगलवार को रायपुर की विशेष अदालत में रानू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद जज ने फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सोमवार को ED की जांच में शामिल कोयला घोटाला मामले में दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन EOW मामले में रानू साहू जेल में हैं।ऐसे में उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है।
बता दे कि इसी महीने एसीबी ने रानू साहू के विरुद्ध नये कानून के तहत एक एफआईआर भी दर्ज की है।और पिछले महीने एसीबी ने रानू साहू को भी गिरफ्तार किया था।कोयला घोटाले में रानू साहू का नाम सामने आने के बाद ईडी की टीम ने रानू साहू से पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था और तब से रानू साहू जेल में निरुध्द है।निलंबित IAS रानू साहू कोरबा,रायगढ़ जैसे बड़े जिलों में कलेक्टर रही है।
दीपेश टांक की होगी गिरफ्तारी?
सोमवार को स्पेशल कोर्ट में EOW ने दीपेश टांक को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करने के लिए आवेदन लगाया था। दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रखा है। वही इस मामले पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में बंद दीपेश टांक की मंगलावार की रात को रिहाई हो गई है। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से दीपेश टांक को जमानत मिलने के बाद अब ईओडब्ल्यू दीपेश को हिरासत में लेना चाहती है।