64 लाख का खाद्यान्न घोटाला, कांग्रेस महासचिव समेत 6 के खिलाफ एफआईआर
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जनकल्याण खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों की कमी पाए जाने पर छह व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन व्यक्तियों में कांग्रेस महासचिव पवन सिंह और अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल हैं। सरगुजा कलेक्टर ने भाजपा नेता और पार्षद आलोक दुबे की पूर्व शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए थे। खाद्य विभाग ने जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। खाद्य निरीक्षक शिव कुमार (2,92,692.09 रुपये) ने कमी पाई। सभी वस्तुओं की कुल राशि 64,94,120.67रुपये बताई गई। इस आधार पर, खाद्य निरीक्षक ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
इनमें – पवन सिंह, अध्यक्ष, निवासी घुटरापारा, अंबिकापुर, सुनिता पैकरा, उपाध्यक्ष, निवासी घुटरापारा, अंबिकापुर, फरहान
सिद्धीकी, सहायक विक्रेता, निवासी सदर रोड, अंबिकापुर, प्रिंस जायसवाल, सहायक विक्रेता, निवासी बौरीपारा, अंबिकापुर, सैफ अली, सहायक विक्रेता, निवासी घुटराधारा, अंबिकापुर, मुकेश यादव, सहायक विक्रेता, निवासी घुटरापारा,अंबिकापुर शामिल हैं।
रिपोर्ट में उल्लेख है कि इन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर ने की कारवाई दुकानों का संचालन कलेक्टर (खाद्य शाखा) कार्यालय, अंबिकापुर के आदेश 11 सितंबर 2025 के पालन में जांच की गई।जांच में वर्ष सितंबर 2022 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के दौरान तीन उचित मूल्य दुकानों – क्रमांक 391001071, 391001029 और 391001054 में खाद्यान्न की कमी पाई गई।भौतिक सत्यापन में चावल 1631.29 क्विंटल (राशि 61,62,267.96 रूपये ), शक्कर 10.43 क्विंटल (49,160.62 रूपये ) तथा चना 48.34 क्विंटल जनकल्याण खाद्य सुरक्षा
पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा द्वारा किया जा रहा था। जांच प्रतिवेदन में पाई गई कमी को लेकर संबंधितों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश
2016 की कंडिका 5 (1), 11 (5), 11(11) एवं 15 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय माना गया है । खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।