जगदलपुर : कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार 20 एवं 21 मई 2024 को जिला खनिज अन्वेषण दल द्वारा बस्तर जिले के अंतर्गत नगरनार, मालगांव, बजावंड, बनियागांव, कोडेनार एवं कामानार क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए खनिज रेत का अवैध परिवहन एवं उत्खनन करते 6 वाहनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है। जिला खनिज अधिकारी शिखर चेरपा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 20 एवं 21 मई को जिले के उपरोक्त क्षेत्रों में खनिज जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान अनिल मौर्य पोटानार वाहन टिपर सीजी 26 सी 0130, मंगलराम बड़ांजी वाहन टिपर सीजी 17 के आर 5210, अजय कुमार कश्यप उलनार वाहन टिपर सीजी 17 केजे 8611, महेश मौर्य सिंघनपुर वाहन हाइवा सीजी 17 के एक्स 9746, रामसाय बघेल तुसेल वाहन टिपर सीजी 17 एच 2767 एवं हिरन पुजारी कोटपाड़ वाहन हाइवा सीजी 17 के एन 7309 को गौण खनिज रेत का अवैध परिवहन एवं उत्खनन करते पाये जाने पर खनिज सहित वाहनों को जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है तथा वाहन स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में जिला खनिज जाच उड़नदस्ता दल के खनि निरीक्षक मिदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम,जलंधर बघेल एवं श्री विकास नायक शामिल थे। उपरोक्त प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज उत्खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अभिवहन पास एवं वैध अनुमति के खनिजों का उत्खनन एवं परिवहन करना दण्डनीय अपराध है। इसके बावजूद उक्त कृत्य करने के परिणामस्वरूप यह दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। जिले में गौण खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के नियंत्रण के लिए सतत निगरानी रखी जाकर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।